बस्ती : एमएलसी चुनाव के लिए प्रशिक्षित किए गए मतदान कार्मिक
बस्ती, सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के लिए विधान परिषद सदस्य निर्वाचन में मतदान के लिए तैनात कार्मिक टीम भावना से कार्य करें। पीठासीन अधिकारी पूरी टीम के प्रभारी होंगे तथा उनके निर्देश पर मतदान अधिकारियों को कार्य सम्पादित करना होगा। उक्त निर्देश जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने कलेक्टेªट सभागार में प्रथम प्रशिक्षण के दौरान दिये। उन्होने कहा कि मतदान पार्टी का कोई सदस्य मतदान के दौरान मोबाइल लेकर अन्दर नही जायेंगा ओर न ही किसी को मोबाइल ले जाने की अनुमति होंगी।
दूसरा प्रशिक्षण 05 अप्रैल को 10.00 बजे से कलेक्टेªट सभागार में होंगा।उन्होने बताया कि एडीएम तथा एएसपी सुपर जोनल एवं सभी एसडीएम तथा सीओ जोनल मजिस्टेªट रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक मतदेय स्थल पर सेक्टर मजिस्टेªट, स्टेटिक मजिस्टेªट एवं माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती रहेंगी। उन्होने कहा कि मतदान के लिए मतदाता को अपना फोटोयुक्त मतदाता कार्ड या बारह प्रकार के अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य है।
पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि अर्ध सैनिक बल की सुरक्षा में मतदान कराया जायेंगा। मतदान केन्द्र के अन्दर केवल आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी-कर्मचारी एंव मतदाता ही प्रवेश पा सकेंगे।
मतदान केन्द्र के गेट पर जॉच हेतु एक मतदाता सूची रखी जायेंगी। 200 मीटर के भीतर कोई वाहन नही जायेंगा। मतदान केन्द्र के भीतर तैनात सभी कार्मिको को वैध परिचय पत्र रखना होंगा। शिवहर्ष किसान पी.जी. कालेज में स्ट्रांग रूम तथा मतगणना कार्य अर्ध सैनिक बल की सुरक्षा में कराया जायेंगा।
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रत्येक मतदान पार्टी में पीठासीन अधिकारी के साथ तीन मतदान अधिकारी तैनात किए गये है। मतदान 09 अप्रैल को प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक सम्पन्न होंगा। मतदान शुरू होने से आधा घण्टे पूर्व मतपेटिया शील करने की कार्यवाही की जायेंगी तथा खाली मतपेटिया वहॉ उपस्थित प्रत्याशी के एजेन्ट को दिखायी जायेंगी, उनके हस्ताक्षर भी कराये जायेंगे। मतदान करने की प्रक्रिया बाहर चस्पा की जायेंगी।
उन्होने कहा कि मतदान केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये बैगनी रंग के स्केच पेन से वरियता का मत अंकित करना होगा। किसी अन्य पेन से मत अंकित करने पर अवैध हो जायेंगा। कलेक्टेªट सभागार में जोनल, सेक्टर तथा माइक्रो आब्जर्वर, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को जिला प्रशिक्षण अधिकारी डा. विवेक ने मतदान प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होने बताया कि मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी मोहर एवं हस्ताक्षर करेंगे परन्तु काउण्टर फाइल पर केवल मोहर लगायेंगे।
गोपनीयता बनाये रखने के लिए मतदान के समय एक क्रम से मतपत्र निर्गत नही किए जायेंगे। मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग नही होगा। मीडिया बन्धु केवल मतदान के लिए लाईन में खडे मतदाताओं की फोटो ले सकेंगे। मतदान केन्द्र के अन्दर उनका प्रवेश वर्जित होंगा। मतपत्र में नोटा नही होगा। उन्होने चैलेन्च वोट, टेण्डर वोट तथा निरक्षर एवं दिव्यांग मतदाता को सहायक आवंटन के संबंध में जानकारी दिया।
प्रशिक्षण के दौरान एडीएम अभय कुमार मिश्र, एएसपी दीपेन्द्रनाथ चौधरी, ज्वाइंट मजिस्टेªट अमृत पाल कौर, उप जिलाधिकारी आनन्द श्रीनेत, जी.के. झा, गुलाब चन्द्र भी उपस्थित रहें।