Thursday, April 25, 2024
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मोबाइल लेकर कोई बूथ के अंदर नहीं कर सकेगा प्रवेश

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चुनाव प्रचार सीमा खत्म होने के बाद न हो प्रचार – डीएम।

बिना किसी डर व भय के संपन्न कराया जाए मतदान – डीएम

प्रलोभन देने वाले प्रत्याशी के खिलाफ होगी कार्रवाई – डीएम

मतदाता को प्रलोभन दिया तो जाना पड़ेगा जेल – डीएम

गोंडा। जनपद में चार मई को होने वाले नगर निकाय निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंगलवार को पुलिस लाइन गोंडा में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ उज्ज्वल कुमार व पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने संयुक्त रूप से पुलिस अधिकारियों व आरओ एआरओ व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की प्रमुख कड़ी हैं। अत: वह आदर्श आचरण संहिता का पालन कराते हुये उपहार, सामान, शराब आदि के वितरण पर कड़ी नजर रखें। सभी थानाध्यक्ष व सीओ देर रात तक भ्रमण कर ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखें जो शराब, पैसे व अन्य प्रलोभन सामग्री का लालच देकर मतदाता के मत कर दुरुपयोग करना चाहते हो। ऐसे लोगों को पकड़कर जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रलोभन सामग्री वितरित न होने दी जाये व यदि इसके स्टॉक का पता चले तो वहाँ तत्काल जप्ती की कार्यवाही करें। उन्होंने मतदाताओं को निडर होकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित करने की बात करते हुए कहा कि मतदान करने से कोई मतदाता न छूटे।
डीएम ने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों की बूथ पर ड्यूटी लगाई है वो पोलिंग पार्टी के साथ बस में रवाना होंगे व मतदान स्थल से इतर कहीं भी नहीं जाएंगे। मतपेटी की गोपनीयता को भंग ना होने दिया जाये। मीडिया कर्मियों को बूथ के अंदर प्रवेश ना दिया जाए। कोई मतदाता बूथ के अंदर मोबाइल या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर प्रवेश नही करेगा। निर्वाचन के दौरान मतदान स्थल के अंदर आचार संहिता के सभी निर्देशों का अक्षरश पालन किया जाए।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार समय समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है तथा आचार संहिता के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मौके पर पुलिस अधीक्षक ने भी सभी पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के हिसाब से कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी मतदाता को के मन में डर का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। मतदाता अपने जिस भी पसंदीदा प्रत्याशी को अपना मत देना चाहता है वह उस प्रत्याशी को अपना मत दे सकता है यदि कोई प्रत्याशी या उसका कोई साथी मतदाता को डराता या धमकाता है तो ऐसे आज सामाजिक व अराजक तत्वों को तुरंत जेल भेजा जायेगा।

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