Saturday, July 27, 2024
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न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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नवाबगंज। न्यायालय के आदेश अंतर्गत धारा 156 (3)के बाद नवाबगंज थाने में दो आरोपियों के विरूद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है ।

थाना क्षेत्र के इंदरपुर गाँव के अम्बरपुर मजरा निवासी अर्जुन पांडे पुत्र बदलू पांडे ने न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील में आरोप लगाया था कि उसकी पहली पत्नी की मौत होने के बाद विपक्षी गुरू मिश्रा पुत्र गुरूप्रसाद निवासी लौव्वावीरपुर थाना नवाबगंज और यशोदा पाठक पुत्र प्रेम सागर पाठक निवासी चौखडिया थाना नवाबगंज ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी जिस पर वह तैयार हो गया।

विपक्षियों ने कहा कि यदि कुछ खर्चा करोगे तो तुम्हारी शादी करवा देंगे जिस पर पीड़ित ने 70000 रूपरे नगद विपक्षियों को दिये साथ ही उन्ही के कहने पर उक्त महिला को पहली पत्नी के सभी जेवरात भी उक्त महिला को दिला दिया। 07 अक्टूबर 2022 को विपक्षीगणों के कहने पर उपनिरीक्षक कार्यालय में विवाह का पंजीकरण कराया गया और महिला पीड़ित के घर आकर रहने लगी।

18 अक्टूबर को महिला मायके जाने को गई और फिर वापस नहीं लौटी। इस संबध में जब पीड़ित ने विपक्षियों से पूछा तो उन्होनें कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। पीड़ित द्वारा पैसा और जेवर वापस मांगने पर विपक्षियों ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी देकर उसे भगा दिया गया। प्रभारी निरीक्षक करूणाकर पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दोनो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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