पंजीकृत एग्रीमेंट होने के बाद भी नही करा पा रहे है निमार्ण कार्य
रूदौली अयोध्या । रूदौली मोहल्ला पूरे खान में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दो मंजिला बनाने का पंजीकृत एग्रीमेंट अब्दुल कय्यूम के द्वारा शाह उस्मान अहमद व हिदायतुल्लाह खान के नाम किया गया । शापिंग कांप्लेक्स का मानचित्र उपजिलाधिकारी कार्यालय रूदौली द्वारा स्वीकृत होने के बाद निमार्ण कार्य शुरू किया गया जिसपर अब्दुल कय्यूम के विरोधी मोहम्मद राशिद पुत्र मोहम्मद आकिब ने भवन मानचित्र की पत्रावली में अप्पति दाखिल कर दी उक्त बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पुलिस द्वारा काम को रुकवा दिया गया जबकि ठेकेदार शाह उस्मान अहमद व हिदायतुल्लाह खान का लगभग 8 लाख रुपया अब तक लगा चुका है ।
अब्दुल कय्यूम ने जमीन को अविवादित बताया था कि भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नही है
पंजीकृत एग्रीमेंट में धारा 9 भी लिखा है कि भूमि अविवादित है और यह भी लिखा है कि विवाद की दिशा में अब्दुल कय्यूम खुद जिम्मेदार होंगे ।
उक्त जमीन के मालिक अब्दुल कय्यूम से पूछा गया तो उन्होंने पूछने पर बताया कि शाह उसमान अहमद, हिदायत अल्लाह खान और हमारे बीच में एग्रीमेन्ट हुआ था और उनके द्वारा जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था मेरे विरोधी ने जमीन पर आपत्ति दाखिल कर दी।
जिसके सम्बन्ध में मैंने भी उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालया गया था । जिसका बाद संख्या 417122 तारीख 01.12.2022 थी। इस प्रकरण में जो भी आदेश होता उसका पालन किया जायेगा। ठेकेदार ने कहा कि अन्य कोई बात मेरे द्वारा नहीं की गयी। उस के केस को जो भी होगा उसका पालन किया जायेगा। अभिलेख साक्ष्य दिन 31:05 22 मा० (सीनियर डिवीजन) फैजाबाद मूल बाद संख्या 412/22 मोहम्मद राशिद बनाम अब्दुल कय्यूम आदि आदेश पक्ष को आदेशित किया गया कि यथास्थिति बनाये रखें।
शाह उसमान अहमद, हिदायत अल्लाह खान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को प्रार्थना पत्र देकर उपरोक्त स्थिति को अवगत करा दिया है ।
अभी तक विवाद समाप्त नही हुवा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शाह उस्मान अहमद और हिदायत अल्लाह खान का काफी रुपया फस गया है जिसकी सारी जिम्मेदारी अब्दुल कय्यूम की बनती है लेकिन अब्दुल कय्यूमअब ठेकेदारों से बात करने पर विवाद करते है ।