Saturday, July 27, 2024
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18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक बनेंगे वोटर

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18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक बनेंगे वोटर

11 से 17 मार्च तक प्राप्त किए जाएंगे दावे एवं आपत्तियां

नगर निकायों की नामावलियों की पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

गोंडा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगर निकाय डॉ उज्जवल कुमार द्वारा नगरीय निकाय के निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसका संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार, ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की तिथि 10 मार्च, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 11 से 17 मार्च तक, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 18 से 22 मार्च तक होगी।

अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक जनसामान्य के लिए प्रकाशन की तिथि एक अप्रैल निर्धारित की गई है। मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए 11 से 17 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन 2023 में हो रहा है। ऐसे अर्ह नागरिक जो एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं वह सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।

किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरे कराए जाएंगेे।

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