Thursday, April 25, 2024
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पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु अनेको योजनाए संचालित – डीएम

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पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु अनेको योजनाए संचालित – डीएम

बस्ती : प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाए संचालित है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 46080/तथा नगरीय क्षेत्र में रू0 56460/से कम आय वाले अनुसूचित जाति के परिवार वाले व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित किया जायेंगा।

उन्होने बताया कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से रू0 15 लाख तक की परियोजनाए स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 10000/अनुदान के रूप में दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना के लिए ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनके पास 13.30 वर्गमीटर व्यवसायिक भूमि उपलब्ध है, उन्हें निर्माण हेतु दो किश्तों में रू0 58500/एवं 19500/कुल रूपये 780000/बैंक के माध्यम से दुकान निर्माण हेतु दिया जाता है, जिसमें रूपया 10000/का अनुदान एवं रूपया 68000/बिना ब्याज का देय होता है।

उन्होने बताया कि लांड्री एंव ड्राइक्लिनिग योजना के अन्तर्गत रू0 02 लाख 16 हजार व रू0 01 लाख देय है, जिसमें रू0 01 लाख अनुदान एवं अवशेष धनराशि बिना ब्याज के देय है तथा जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किश्तों में की जायेंगी। टेलरिंग शाप योजना में अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक-युवतियों को रू0 20000/उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 10000/का अनुदान एवं रू0 10000 बिना ब्याज के देय है।

उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी की महिलाओं के लिए पं0 दीनदयाल उपाध्याय आटा/मशाला चक्की योजना अन्तर्गत परियोजना लागत रू0 20000/ देय है, जिसमें रू0 10000/अनुदान एंव 10000/रूपये बिना ब्याज के दिया जाता है। बिजनेस करेसपोण्डेण्ट योजना के तहत परियोजना की लागत रू0 100000/ है, जिसमें रू0 10000/अनुदान एवं रू0 25000/मार्जिनमनी 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर तथा रू0 65000/ बिना ब्याज के दये है, जिसकी अदायगी 36 समान किश्तों में वापसी की जानी है।

विस्तृत जानकारी हेतु अनुसूचित जाति के ग्रामीण आवेदक विकास खण्ड में कार्यरत सहायक/ग्राम्य विकास अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र के आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रबन्धक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

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