



अयोध्या। जनपद की कुमारगंज थाना पुलिस ने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर महिला कोटेदार शांति देवी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। मामला ई पास मशीन पर अंगूठा निशान लेने के बावजूद कार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण न करने से जुड़ा है।जनपद के हैरिंग्टनगंज ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत केशवपुर चिलबिली के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि क्षेत्र की महिला कोटेदार ने उन सब से ई पोस मशीन पर अंगूठा लगवा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न नहीं दिया। शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को दी थी। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर मोईद खान ने गांव जाकर शिकायतकर्ताओं का बयान दर्ज किया और उचित दर विक्रेता की दुकान का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान पता चला कि स्टाक में 16 बोरी गेहूं कम है। पूर्ति निरीक्षक की ओर से कालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई। साथ ही महिला कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर कुमारगंज थाने में दी।कुमारगंज थाने के प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक मोईद खान की तहरीर पर केशवपुर चिलबिली की महिला कोटेदार शांति देवी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना कराई जा रही है।
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