



अयोध्या । डीएम नितीश कुमार ने बताया कि मुस्लिम समुदाय द्वारा शब-ए-बारात का पर्व स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार 18/19 मार्च 2022 को परम्परागत रूप से मनाया जाना सम्भावित है। इस पर्व के अवसर पर मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों द्वारा रात्रि में अपने-अपने घरों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों एवं मजारों में रोशनी की जाती है। मस्जिदों में नमाज कुरानखानी की जाती है। मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग रात्रि में समूहों में अपने-अपने पूर्वजों की मजारो/कब्रिस्तानों में जाकर मोमबत्ती, अगरबती जलाकर फातिहा पढ़ते है, जिससे देर रात्रि तक लोगों का कब्रिस्तानो से आवागमन बना रहता है। इसी दिन शिया सम्प्रदाय के मुसलमानों के बारहवें इमाम मेहदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिया मस्जिद चैक में रोशनी की जाती है तथा शब-ए-बारात के दूसरे दिन फाजिर की नमाज के पश्चात् शिया मस्जिद चैक से शिया सम्प्रदाय के लोगों द्वारा जुलूस के रूप में चलकर सरयू नदी के जमथरा व धारा रोड घाट पर जाकर नदी में अरीजा (अरजी) डाला जाता है। उक्त त्यौहार के अवसर पर ताड़ की तकिया मो० रिकाबगंज, महिला अस्पताल के बगल (यहां मारे गए आतंकवादी दफन किए गए थे) घण्टाघर, वजीरगंज कब्रिस्तान, शहीद मजार बेनीगंज कब्रिस्तान, बिजली शहीद मजार जेल के पीछे, गुलाब शाह की मजार, बड़ी बुआ की मजार, नगर अयोध्या मे नौगजी मजार शाह इब्राहिम शाह की मजार, मो० बेगमपुरा, गोलाघाट, स्वर्गद्वार, बक्सरिया टोला, शाहजहापुर मुगलपुरा, दुराही कुआ सुतहटी, कोटिया, कजियाना, पाजीटोला, रायगंज, शीशपैगम्बर आदि मजारों पर भी प्रकाश व्यवस्था व फातिहा पढ़ने का कार्यक्रम किया जाता है। इसी प्रकार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में थाना रौनाही अंतर्गत रौनाही जगनपुर, चिर्रा, मोहम्मदपुर थाना पूराकलंदर अंतर्गत कस्बा मदरसा, थाना/कस्बा गोशाईगंज थाना/ कस्बा रूदौली, मवई, पटरगा अंतर्गत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रोशनी/सजावट व फातिहा पढ़ने का कार्यक्रम किया जाता है, जो देर रात्रि तक चलता है। इस अवसर पर महिलायें व लड़किया देर रात्रि तक भ्रमणशील रहती है। अतः चोर-उच्चको मनचले किस्म के लड़कों द्वारा छींटाकसी किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस वर्ष उक्त पर्व के साथ ही हिन्दू समुदाय द्वारा होली का पर्व मनाया जाना सम्भावित है। उक्त पर्वो के अवसर पर निर्वाचन आदि के दृष्टिगत सुरक्षा, शान्ति, कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु समुचित पुलिस प्रबन्ध/प्रशासनिक सर्तकता बरता जाना आवश्यक है। पूर्व की घटनाओं एवं दोनों पर्वो के एक साथ पड़ जाने के दृष्टिगत उक्त पर्व पर सभी तहसीलों के सामुदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाये रखना आवश्यक है। शब-ए-बारात के अवसर पर विभिन्न कारणों से विवाद की आशंका बनी रहती है, जिसके क्रम में क्षेत्रीय मजिस्टेªटों को दायित्व निर्वहन के लिए निर्देशित किया जाता है। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट एव रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट, अयोध्या को अपने-अपने सम्पूर्ण आवंटित क्षेत्र की लोक शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने एवं संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी बनाया है। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, अपने-अपने तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखने हेतु उत्तरदायी होगे तथा आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ स्टाफ की भी ड्यूटी लगा लेगे और इस कार्यालय को अवगत करायेगें। साथ ही सम्पूर्ण क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), सम्पूर्ण नगर क्षेत्र तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), जनपद के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था के नोडल प्रभारी होंगे एवं संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखने के लिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें।
जिला मजिस्टेªट ने शान्ति व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सभी वर्गों के नागरिकों के साथ सभी थानों/मुहल्लों में शांति समिति की बैठक ससमय आयोजित करने के निर्देश दिये है और यह भी कहा कि यदि कोई असामान्य स्थिति किसी क्षेत्र में उत्पन्न हो, तो संबंधित अधिकारी अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर/प्रशासन) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल अवगत कराकर समस्या का समाधान करायेगें। नगर निकाय, पंचायती राज विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग टीम गठित कर सभी भीड़-भाड़ वाले स्थलों/समारोहों/जूलूसों के मार्गों से आवारा/छुट्टा पशुओं के पकड़ने/ हटवाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी कार्यदायी विभागों द्वारा उक्त पर्वो के दृष्टिगत अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय। जनपद की लोक, शान्ति व्यवस्था, जनसुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने हेतु धारा-144 के अन्तर्गत जारी अद्यतन आदेश में वर्णित निषेधज्ञाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सभी अधिकारी वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत भविष्य के खतरे या समस्या से बचने के लिए किये गये उपाय के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये समस्त अद्यतन आदेशों/निर्देशों यथा-हैण्ड सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन करेंगे/करायेंगे।
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