अयोध्या। जनपद अदालत में एक न्यायिक अधिकारी समेत दस के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद अदालत परिसर को सैनिटाइजेशन के लिये दो दिन के लिये बंद किया गया है। इसको लेकर जनपद न्यायधीश की ओर से इन दो दिनों में नियत सुनवाई की तारीख 27 और 28 जनवरी तय की है। हाई कोर्ट इलाहबाद के आदेश के अनुपालन में जनपद अदालत में बिना पूर्व अनुमति वादकारियों समेत अन्य के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी और विशेष शिविर लगाकर 161 न्यायिक अधिकारियों समेत अन्य की कोविड जांच के लिए सैम्पल एकत्र किया गया था। साथ ही 50 फीसदी रोस्टर प्रणाली लागू करते हुए चक्रानुक्रम में न्यायिक अधिकारीयों की ड्यूटी लगाई गई थी। जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि एक न्यायिक अधिकारी, कोर्ट मैनेजर, 7 कर्मचारी तथा पास्को एक्ट अदालत प्रथम में कार्यरत कोर्ट मुहर्रिर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। रिपोर्ट आने के बाद प्रोटोकाल के तहत सीएमओ की ओर से पत्र जनपद न्यायधीश को भेजा गया। मंगलवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिचा वर्मा ने बताया कि अदालत परिसर में एक न्यायिक अधिकारी समेत दस के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद जनपद न्यायाधीश वीर नायक सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा अजय राजा के पत्र के अनुपालन में 48 घंटे अर्थात 19 और 20 जनवरी को न्यायालय परिसर को सैनिटाइजेशन के लिये बंद किये जाने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही जनपद न्यायधीश ने 19 जनवरी व 20 जनवरी को नियत दांडिक वादों में अग्रिम तिथि 27 जनवरी व 28 जनवरी नियत की गई है। जबकि सिविल वादों में यह तिथि 7 फरवरी व 8 फरवरी नियत की गई है। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी व 20 जनवरी के महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यों की सुनवाई अग्रिम कार्य दिवस 21 जनवरी को की जायेगी।कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर मंगलवार को नोडल अधिकारी डॉ अरविंद सिंह एवं लैब टेक्नीशियन मनीष कुमार आर्य एवं लैब सहायक सुमित कुमार की ओर से विशेष शिविर में सम्मिलित रूप से 161 न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कोविड 19 का टेस्ट कराया गया।