Thursday, April 18, 2024
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नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायें छपाई का ब्योरा-जिला निर्वाचन अधिकारी 

अयोध्या। प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान किये गये खर्चा का आकलन करने के लिए राजनितिक दलों और प्रत्याशियों की ओर से छपवाए गए पोस्टर,बैनर और उसके खर्च का ब्यौरा नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा व्यय अनुवीक्षण सेल को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश जारी किया है।  जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया गया है कि जनपद स्थित प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा जिन उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों के जितने भी पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री की छपाई की जाये उनकी एक-एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय, समस्त रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में उपलब्ध कराये तथा उन पर आने वाले खर्चों की रसीद उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों द्वारा बनवाकर नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा व्यय अनुवीक्षण सेल, मुख्य कोषाधिकारी अयोध्या को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान किये गये खर्चा का आकलन किया जा सके। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिये जारी दिशा निर्देश पुस्तिका निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार ग्रह (अक्टूबर 2021) दस्तावेज 6-संस्करण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्पलेटो, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127क के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है, जिसके पश्चात् चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों/उम्मीदवारों द्वारा आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों का अपने निर्वाचन हेतु व्यय/खर्चों का लेखा-जोखा रखा जाना है। जनपद के समस्त मुद्रक, प्रकाशक एवं प्रिन्टिग प्रेस.को हिदायत दी गई है कि प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार हेतु जो पोस्टर पैम्पलेट आदि की प्रिंटिंग, मुद्रण, प्रकाशन होगा, उस सामग्री पर मुद्रण तथा प्रकाशक का नाम व पता का अनिवार्य रूप से स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। प्रिंटिंग प्रेसों से धारा -127 (क)(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिवस के अन्दर मुद्रित प्रतियाँ (प्रत्येक मुद्रित ग्रियों की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) सम्बंधित रिटर्निंग आफिसर/नोडल आफिसर व्यय अनुवीक्षण एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजने तथा घोषणा पत्र भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

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