मिल्कीपुर । आई विजन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर ब्रांच मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा पुत्र बंशीधर मिश्रा निवासी विसाही थाना खण्डासा के घर पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 की नोटिस की चस्पा, बीते 13 जनवरी 2021 को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 6/21 धारा 420, 467, 468, 406 आईपीसी के तहत अनिल मिश्रा व अजीत गुप्ता के खिलाफ किया था मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी अनिल चल रहे हैं फरार वहीं अनी बुलियन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजीत गुप्ता लखनऊ जेल में है अनिरुद्ध।
दोनों आरोपी अनी बुलियन/ आई विजन क्रेडिट पोंजी कंपनी बनाकर क्षेत्र के लोगों के साथ कर रहे थे धोखाधड़ी खण्डासा थाना क्षेत्र के ओमकार पांडे पुत्र मुनेश्वर पांडे निवासी अघियारी पूरे पराग पांडे ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने कि की थी मांग न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज अनिल मिश्रा की तलाश करने लगी लेकिन कहीं पर कोई पता नहीं लग सका।खंडासा थाना पुलिस ने विसाही गांव निवासी अभियुक्त अनिल मिश्रा के घर पहुंच कर धारा 82 की नोटिस चस्पा की।
साथ ही गांव में डुग्गी मुनादी भी कराई गई है। थानाध्यक्ष खंडासा संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त अनिल कुमार मिश्रा पुत्र बंशीधर मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह हाथ नहीं लग सका। वारंट के बाद पुलिस फरार चल रहे मुकदमे के इस आरोपी के घर व उसके संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी लेकिन वह नहीं मिला। इसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक वर्षों से हाथ पैर मार रही है। लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। धारा 82 का नोटिस चस्पा होने के बाद भी अभियुक्त ने सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की जाएगी।