मंडलायुक्त ने कहा-मौके पर पात्रता के आधार पर हो सत्यापन,पात्र का कराया जाय ई-केवाईसी
अयोध्या। भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में अपात्रों के चिन्हांकन और पत्रों की सूचि को दुरुस्त कराने के लिए अभियान शुरू किया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खाद्यान्न वितरण योजना में लाभार्थियों की जाँच चल रही तो दूसरी ओर किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे अपात्रों की तलाश जारी है। मंडल और जनपद में एक मई से 30 जून तक पीएम किसान सम्मान निधि समाधान अभियान के सोशल आडिट की जा रही है। इसको लेकर मंडलायुक्त ने मंगलवार को हिदायत जारी की है।
मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों में से अधिकांश लाभार्थी जिनको एक या एक से अधिक किस्तें प्राप्त हो चुकी है, किन्तु उनका आधार नम्बर इन्वैलिड होने अथवा पोर्टल पर आधार कार्ड के अनुसार नाम न फीड होने या गलत नाम फीड होने तथा योजनान्तर्गत अपात्र होने के बावजूद गलत घोषणा पत्र देकर लाभ प्राप्त करने एवं अन्य कारणों से वंचित लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान समय से प्राप्त होता रहे इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि समाधान अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत लाभार्थियों का भारत सरकार/शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम स्तर पर सोशल आडिट जारी है। सोशल आडिट के तहत ग्राम सभा में सूची पढक़र सुनाया जाय और ऐसे लाभार्थी जो भूमिहीन है, अथवा मृतक हो गये है, अथवा अन्य कारणों से अपात्र हैं, को चिन्हित किया जाय।
भूमिहीन के प्रकरण में मौके पर मौजूद लेखपाल सत्यापन करे तथा मृतक लाभार्थियों का मृत्यु प्रमाण-पत्र सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध कराये। मृतक लाभार्थी की कृषि भूमि वारिसान के नाम हस्तान्तरित हो जाने की दशा में पात्रता के आधार पर पूर्व प्रदत्त निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र भरवाते हुए ओपेन सोर्स से पंजीकरण कराया जाय। ऐसे परिवार पति पत्नी एवं नाबालिग बच्चे जिनमें एक से अधिक व्यक्ति सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, का चिन्हिकरण कर अन्य सदस्यों का पेमेण्ट स्टाप कराने हेतु कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि संबंधित ग्राम की सूची से वास्तव में उस ग्राम तहसील अथवा जनपद के निवासी न होने और भूमि उस ग्राम में होने की दशा में ऐसे कृषकों को आवासीय पते के आधार पर अपात्र नहीं किया जायेगा, अपितु संबंधित ग्राम के भू-अभिलेखों के आधार पर इनकी पात्रता की जांच करते हुए निर्णय लिया जायेगा।
अपील की है कि अयोध्या मण्डल के समस्त लाभार्थी किसान मोबाइल/कम्प्यूटर पर ओटीपी आधारित सत्यापन प्रक्रिया (आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर) अथवा बायोमैट्रिक सत्यापन प्रक्रिया (जनसेवा केन्द्र से) ई केवाईसी अवश्य करा लें और कोई समस्या होने पर जनपद के उप कृषि निदेशक अयोध्या 7905471845, अम्बेडकरनगर 9453947051, सुलतानपुर 9984545000, अमेठी 7839882410 तथा बाराबंकी 7007911769 के मोबाइल नम्बर पर संपर्क कर सकते है।