दिव्यांगजनों के लिए शुरू हुआ शादी-विवाह प्रोत्साहन आवेदन
अयोध्या। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिवंग्जनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए आवेदन शुरू हो गया है। आवेदक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की बेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए शुक्रवार को जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार व युवती दिव्यांग होने पर 20 हजार तथा दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रूपये की धनराशि दी जाती है।
आवेदन के लिए युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की 18 से 45 वर्ष,दोनों में कोई भी आयकरदाता न हो,मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक और दिव्यांग दम्पत्ति का विवाह गत वित्तीय वर्ष एंव वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ तथा शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
आन लाइन आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एंव आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों को अपलोड करना होगा।
साथ ही ऑनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एंव अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, भूतल, अयोध्या के कार्यालय में जमा करानी होगी। किसी जानकारी अथवा समस्या समाधान के लिये दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।