अयोध्या। भारत निर्वाचन के केवाईसी ऐप पर अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का पूरा ब्यौरा देखा जा सकता है। दागी प्रत्याशियों के मामले में आयोग ने 48 घंटे के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रकाशित कराने का निर्देश जारी किया है। यह जानकारी देते हुये शुक्रवार को मण्डलायुक्त/रोल आब्जर्बर नवदीप रिनवा ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए संबंधित राजनितिक दल को प्रत्याशी घोषित करने के बाद प्रत्याशी के आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा विज्ञापन के रूप में प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित कराना होगा। साथ ही अपने बेबसाइट पर भी पूरा ब्यौरा देना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से इसके साथ एक केवाईसी ऐप भी बनवाया है जिस पर उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मंडलायुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी पार्टियों को कड़ाई से पालन करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के अंदर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पार्टी की वेबसाइट पर इसके बारे में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। इसमें राजनितिक दल को ऐसे प्रत्याशी के चयन का कारण बताना भी जरूरी होगा।