अयोध्या। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों के चुनाव खर्च सीमा में बढ़ोत्तरी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना राजनितिक दलों , प्रत्याशियों तथा जन सामान्य को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ प्र लखनऊ की ओर से सूचित किया गया है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना एसओ 72 (ई) के द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 संशोधन के अन्तर्गत लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम निर्वाचन व्यय को बढ़ाया गया है। इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से उत्तर प्रदेश के लिये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब खर्च की यह सीमा 40,00,000 रूपये (चालीस लाख रूपये) कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त रिटर्निंग आफिसरों एवं अन्य सम्बंधितों को निर्देशित किया गया है कि चुनाव खर्च बढ़ोत्तरी की जानकारी समस्त राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के संज्ञान में लाया जाय। जिससे आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराया जा सके।