Wednesday, March 29, 2023

चुनाव, कोरोना और पर्व त्यौहार के मद्देनजर जिले में 15 मार्च तक निषेधाज्ञा उललंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई.

अयोध्या। कोरोना के बढ़ते संक्रमण , विधानसभा चुनाव और पर्व त्यौहार के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 मार्च तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों आदि द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, पदयात्रा तथा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, कियाकलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी दिनों में जयनायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिन, गणतंत्र दिवस, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी,मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस, माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि आदि विभिन्न त्यौहारों के साथ ही विभिन्न आयोगो की प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षायें आयोजित होनई है। प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा (जी) के तहत कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी सेआदर्श आचार संहिता लागू की है। चुनाव के दौरान व्यक्तियों, राजनैतिक दलों, विभिन्न संगठनों,दलों के समर्थक व असामाजिक तत्व परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जनपद की शांति व्यवस्था प्रभावित कर सकते है। जिसके चलते जनपद में लोक व्यवस्था / शांति व्यवस्था/ कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखने के किये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों के तहत निषेधाज्ञा पारित की गई है। इसके तहत साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सामांजस्य को बिगाडऩे का प्रयास नहीं किया जायेगा,कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा।अस्त्र-शस्त्र के साथ ही लाईसेंसी अस्त्रों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग व उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रोंध्साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इसका उललंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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