



यूपी में लोगों को मास्क लगाने से मिला छुटकारा, सरकार ने नहीं बढ़ाई महामारी अधिनियम की तारीख
उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमण धीरे-धीरे थम गया है। ऐसे में आमजनमानस का जीवन में पहले की तरह चलने लगा है। वहीं अब लोगों को मास्क लगाने से भी छुटकारा मिल गया है। अब मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। दरअसल, लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगभग थम गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े नियम लगाए थे।
कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियां हटी
अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक, मार्च, 2022 तक महामारी अधिनियम प्रदेश में लागू था लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। ऐसे में मास्क लगाने की अनिवार्यता सहित कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 20 अप्रैल 2021 में इसमें संशोधन कर कई सख्त उपाय किए गए। इसके तहत बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये की गई। बिना मास्क लगाए दो बार पकड़ा जाता है तो उससे 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रविधान था।
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था। पहले प्रदेश सरकार तीन-तीन महीने पर अध्यादेश की समयावधि बढ़ा रही थी। पिछली बार 31 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसे लागू किया गया था। अब इसे फिलहाल आगे लागू नहीं किया जाएगा। अब मास्क पहनने व शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना सुझावात्मक ही रह गया है। मालूम हो कि अब प्रदेश में कोरोना के 365 रोगी ही हैं। संक्रमण कम होने के चलते नाइट कर्फ्यू सहित कुछ पाबंदियां पहले ही खत्म कर दी गईं थी। यूपी में करीब दो साल बाद पाबंदियां पूरी तरह खत्म कर दी गई हैं ।
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