अयोध्या। विधानसभा चुनाव में अगर किसी के पास वोटर आई दी कार्ड नहीं है तो वह अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकता है।चुनाव आयोग की ओर से वैकल्पिक पहचान पत्र की सूची जारी की गई है। बुधवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। ऐसे मतदाता जिनका मतदाता फोटो पहचान पत्र न उपलब्ध हो वह वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, बैंकों /डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र एवं यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने एपिक के सम्बन्ध में लेखन, अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देने की हिदायत दी है, लेकिन मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित कर सके। हलांकि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि मतदाता की ओर से प्रस्तुत किया जाने वाला वैकल्पिक पहचान पत्र उसी फोटो और पहचान आदि को पुष्ट करता हो।