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निकाय चुनावों में सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव के आदेश
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3-टी का पालन करना होगा- कोर्ट

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश
नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया….
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर की
यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला…
नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया
नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी- कोर्ट
7 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया
चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे- कोर्ट
जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा
यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका
जस्टिस डीके उपाध्याय,जस्टिस लवानिया का फैसला
पहले 3-टी फॉर्मूला अपनाए सरकार- हाईकोर्ट
सरकार चाहे तो बिना आरक्षण चुनाव कराए- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3-टी का पालन करना होगा- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार बना…
संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए- कोर्ट
कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए- कोर्ट
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