



अयोध्या। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रलोभन तथा मतदाता को धमकाना अपराध है। ऐसा करने पर एक-एक साल की सजा और जुर्माने का प्राविधान है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जुटे प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। कोई भी इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत और सूचना दर्ज करा सकता है। बुधवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप से कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिये चुनाव आयोग के निर्देश पर उडऩ दस्ते का गठन किया गया है। मत के लिये रिश्वत देने वालों और लेने वालों तथा निर्वाचकों को डराने/धमकाने में लिप्त लोगों के खिलाफ दस्ते की ओर से मुकदमा दर्ज करवा कार्रवाई की जायेगी।उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि चुनाव के दौरान वह कोई रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है अथवा कहीं रिश्वत और मतदाताओं को को डराने/धमकाने की जानकारी मिलती है तो इसकी शिकायत जनपद स्तर पर स्थापित डिस्ट्रिट काटेक्ट सेन्टर के टोलफी नम्बर-1950 पर की जा सकती है।
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