मंडलायुक्त ने लागू कियाा बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिकों को मिलेंगे हर माह 1200 रुपये
मंडलायुक्त श्री नवदीप रिणवा ने श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिकों तथा किशोर श्रेणी के बालाक/बालिकाओं के लिए संचालित बाल श्रमिक विद्या योजना (कण्डीशनल कैश ट्रांसफर योजना) लागू की गयी है। जिसका उद्देश्य 06-14 आयु वर्ग चिन्हित बालश्रमिक परिवारों, जोकि अपने माता-पिता की मृत्यु, अपंगता, या गम्भीर रोग से ग्रस्त होने के कारण कार्य करने में मजबूर हो, को कार्यस्थल से अवमुक्त कराकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किया गया है।
उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चे आते है जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, माता या पिता अथवा दोनो स्थाई रूप से दिव्यांग हो, महिला या माता परिवार की मुख्यिा हो, माता या पिता अथवा दोनो किसी गम्भीर असाध्य रोग से ग्रसित हो एवं भूमिहीन परिवार का हो। इस योजना में स्कुल से 70 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति प्रमाणित के साथ माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांग की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण पत्र, गम्भीर असाध्य रोग से ग्रसित होने के प्रमाण पत्र एवं भूमिहीन होने के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बालिका को प्रतिमाह रुपया 1200.00 एवं बालक को प्रतिमाह रुपया 1000.00 की धनराशि देय है।
मण्डलायुक्त ने बताया कि प्रारम्भ में यह योजना जनपद बाराबंकी सहित 20 जिलों में लागू की गयी थी, वर्तमान में यह योजना 13 मण्डलों के 57 जिलो में लागू है। अयोध्या मण्डल के जनपद बाराबंकी सहित जनपद अयोध्या, सुलतानुपर एव अमेठी में लागू है। अयोध्या मण्डल में 100 ऐसे बच्चो को चिन्हित कर श्रमिक विद्या योजना का लाभ दिलाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका सर्वेक्षण कराकर शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।
बाराबंकी-79, अयोध्या-07, अमेठी-07 एवं सुलतानपुर-07 बच्चों को इस योजना से लाभ देते हुए धनराशि उनके खाते में अंतरित कर दी गयी है, जिसमें 50 बालिकाएं भी है। उक्त जानकारी उप श्रमायुक्त द्वारा दी गयी है।