मीडिया कर्मी से बदसलूकी करना पड़ा महंगा, मुकदमा दर्ज
बीकापुर (अयोध्या)। खंड शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलेथू कनक में समाचार संकलन करने को लेकर मीडियाकर्मी के साथ बदसुलूकी करना मनबढ़ सहायक अध्यापक को महंगा पड़ गया।
आहत पत्रकार की तहरीर पर जहां एक तरफ कोतवाली पुलिस ने सहायक अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो दूसरी तरफ खंड शिक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने सहायक अध्यापक को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण मांगा है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि एक स्थानीय मीडिया कर्मी द्वारा तहरीर एवं कॉल रिकॉर्डिंग देकर आरोप लगाया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलेथू कनक के सहायक अध्यापक महेश कुमार मौर्य आए दिन बगैर पूर्व सूचना के विद्यालय से गैरहाजिर रहने की शिकायत मिलने पर बीते 22 अप्रैल को विद्यालय का जायजा लिया गया।
जायजा लेने पर क्षेत्रवासियों की शिकायत सच साबित हुई और मौके पर बगैर पूर्व सूचना के सहायक अध्यापक महेश कुमार मौर्य गैरहाजिर पाए गए। खंड शिक्षा अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने भी गैर हाजिरी की सूचना की जांच कराई, जांच में गैरहाजिर पाए जाने पर सहायक अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया।
इससे नाराज सहायक अध्यापक द्वारा मीडिया कर्मी को बीते 22 व 26 अप्रैल को फोन कर भद्दी – भद्दी गाली देते हुए देख लेने की धमकी दी। सीओ श्री त्रिपाठी ने बताया कि आहत पत्रकार की तहरीर व कॉल रिकॉर्डिंग पर सहायक अध्यापक के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 व 506 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है I
इस घटना को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी भी गंभीर दिखे और उन्होंने सहायक अध्यापक के खिलाफ समाचार संकलन करने से रोकने, मीडिया कर्मी से अभद्रता कर धमकी देने तथा बगैर पूर्व सूचना के विद्यालय से गैरहजिर रहने सहित बिंदुओं पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
बीईओ श्री श्रीवास्तव ने बताया कि संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर कार्रवाई के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाएगा।
वही बीएसए संतोष देव पांडेय ने बताया कि सहायक अध्यापक द्वारा बदसलूकी किए जाने की शिकायत व कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषी अध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी।
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