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दुकान निर्माण अथवा संचालन के लिए दिव्यांग करें आवेदन
-सरकार दे रही 25 फीसदी अनुदान के साथ 4 फीसदी ब्याज पर ऋण
अयोध्या। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये विभाग की ओर से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। यह आवेदन दुकान निर्माण अथवा संचालन के लिए माँगा गया है। दोनों योजनाओं में विभाग की ओर से 25 फीसदी अनुदान के साथ 4 फीसदी ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है।
दिव्यांगजन के पुनर्वास हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान संचालन 10000 रूपये की धनराशि स्वीकृत की जाती है, इसमें 2500 रूपये अनुदान दिया जाता है और शेष धनराशि रुपये 7500 ऋण के रूप में 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
वहीं दुकान निर्माण योजना में 20000 रूपये की धनराशि दुकान बनवाने के लिए स्वीकृत की जाती है। फजसमें 5000 रूपये अनुदान तथा शेष धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ हासिल करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी,आवेदन करते समय आयु 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो,आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।
साथ ही दुकान निर्माण योजना हेतु आवेदक के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं के नाम से कम से कम 110 वर्ग फिट जमीन अथवा लीज हो,जहां दुकान बनवाये जाने पर चलने की पूरी सम्भावना हो।
जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि लाभ हासिल करने के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के बेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदक को फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र, आधार, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियों को अपलोड करना होगा।
इसके साथ ही ऑनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एंव अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन भूतल अयोध्या के कार्यालय में जमा करानी होगी। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
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